कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के खिलाफ आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाली है। दरअसल, सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के एक भाग को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

गत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की याचिका पर वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। उल्लेखनीय है कि जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय के आदेश के उस अंश को हटाने की मांग की जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किसी हिस्से में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट (डीपीएसई) की धारा 6 के तहत प्रदेश सरकार की इजाजत लेनी होगी। उच्च न्यायालय ने 31 मार्च, 2017 को यह आदेश दिया था।

सीबीआई ने उच्च न्यायालय की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा था कि उसने ऐसा कहने से पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस मामले में प्राथमिकी दिल्ली में दर्ज हुई थी। यह मामला उस वक़्त का है जब वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। सीबीआई ने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसा आदेश दिया है, क्योंकि उसके सामने यह विचार का मसला ही नहीं था। सीबीआई का कहना है कि इस आदेश के कायम रहने से उसे भविष्य में मामले की निष्पक्ष और बेरोकटोक जांच करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

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