आखिर कैसे हो रही ऑक्सीजन की कमी ? पूरे देश में ऑडिट करेगी SC की टास्क फ़ोर्स

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की माँग और उसके वितरण के लिए एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए हैं। यह टास्क फोर्स पूरे देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके उचित वितरण के साथ ही अत्यावश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं पर भी अपनी सिफारिश देगी।

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण और साथ ही बढ़ती चिकित्सा सुविधाओं की जरुरत को ध्यान में रखकर शीर्ष अदालत की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें 10 डॉक्टर, केंद्र का कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य मंत्रालय का गृह सचिव भी शामिल है। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को टास्क फोर्स का कन्वेनर नियुक्त किया गया है। शीर्ष अदालत की इस बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति एमआर शाह भी शामिल रहे। टास्क फोर्स का प्रारंभिक कार्यकाल 6 माह का होगा।

शीर्ष अदालत द्वारा गठित यह टास्क फोर्स महामारी के दौरान की जा रही तैयारियों का मुआयना करेगी और भविष्य में किसी भी आपात स्थिति की संभावना के हिसाब से दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की माँग, उपलब्धता और सप्लाई को लेकर अपनी सिफारिशें पेश करेगी। हालाँकि अदालत ने कहा कि जब तक टास्क फोर्स ऑक्सीजन वितरण पर अपनी सिफारिशें नहीं देती तब तक केंद्र सरकार मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, देश भर में ऑक्सीजन का वितरण करती रहेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए भी मंजूरी दे दी है। 

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