नई दिल्ली: सीबीआई और ईडी द्वारा लुक आउट नोटिस जारी करने के बाद आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगली सुनवाई तक कार्ति के खिलाफ सीबीआई का लुक आउट सर्कुलर जारी रहेगा. और वे विदेश नहीं जा सकेंगे. इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. बता दे कि कार्ति पर गलत तरीके से आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने का आरोप है. सीबीआई का आरोप है कि एक कंपनी जिस पर इनडाइरेक्टली कार्ति का कंट्रोल था, उसको इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के मीडिया हाउस (आईएनएक्स मीडिया) से फंड ट्रांसफर हुआ. कार्ति के अलावा चार और लोगों को इस मामले में समन जारी किए गए थे. कार्ति और आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है. कार्ति के पिता पी. चिदंबरम यूपीए सरकार में पहले होम और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं. जिसके चलते कार्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आईएनएक्स को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस हासिल करने में मदद की थी. इस मामले में उनके घर और ऑफिस पर कुछ महीने पहले छापे भी मारे गए थे. वही उनके लगातार पेश नहीं होने के बाद लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. इस मामले को लेकर कार्ति चिदंबरम ने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जहा से उन्हें स्टे मिल गया, किन्तु सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला उठाया. सोमवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम. खानविलकर और जस्टिस डीवाय. चंद्रचूढ़ की बेंच ने की. जिसमे मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे जारी रहेगा. जिसका साफ अर्थ है कि 18 सितंबर तक कार्ति देश से बाहर नहीं जा सकते. पढ़िए देश-विदेश से जुड़ी छोटी-बड़ी ताज़ा खबरे न्यूज़ ट्रैक पर सीधे अपने मोबाइल पर PM मोदी का फर्जी वीडियो ट्वीट करने पर दिग्विजय की बढ़ी मुश्किलें बिहार में लालू का साथ नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, राहुल की विधायकों को दो टूक बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी से पार्टी हुई नाराज, हो सकती है जल्दी छुट्टी नेहरू की यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस का बना मजाक, लोगो ने गधे को लेकर दिए जवाब