स्कूलों में योग अनिवार्य नहीं, SC

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अहम फैसला सुनाया है. आपको बता दे की पूर्व में स्कूलों में योग को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह तय नहीं कर सकते कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए.

स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए, ये तय करना हमारा काम नहीं है. ये मूल अधिकार नहीं है. इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि योग को स्कूलों में अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है. इसे RTE एक्ट के तहत जरूरी नहीं किया जा सकता. इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि स्कूलों का पाठयक्रम क्या होना चाहिए.

कोर्ट का इससे कोई लेना-देना नहीं है. दरअसल जेसी सेठ ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की थी कि योग को देश के सभी स्कूलों के पाठयक्रम में शामिल किया जाए. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 

 

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