नई दिल्ली: वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस संबंध में शीर्ष अदालत ने आदेश भी जारी कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवादित परिसर में वुजू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया पूरी तरह सील रहेगा। मुस्लिम पक्ष की एक दलील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने सवाल किया था कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से पाबन्दी है। आयोग का गठन किसलिए किया गया था? यह देखना था कि वहां क्या था? इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ सिंह ने ये टिप्पणी की। वहीं, सर्वे करने वाले आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और सिर्फ न्यायाधीश के सामने रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए। रिपोर्ट अदालत में जमा करनी थी। कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की आवशयकता है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। हम देश में संतुलन की भावना को बरकरार रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं। विदेशी मुद्रा-डॉलर में एक सप्ताह के लंबे उछाल के बाद गिरावट गेंहू भेजने को लेकर भारत से खुश हुआ मिस्त्र, अब 12 अन्य देशों ने भी की मांग रूसी रूबल , डॉलर के मुकाबले 7% से अधिक बढ़ गया