नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केरल के दो मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के तौर पर इटली सरकार की ओर से भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपये शीर्ष अदालत में जमा कर दिए हैं. बता दें कि इन मछुआरों को फरवरी 2012 में केरल के समुद्र तट के समीप इटली के दो नौसैनिकों ने मार दिया था. सर्वोच्च न्यायलय इन दोनों इतालवी नौसैनिक- सल्वातोरे गिरोने और मासिमिलानो लातोरे के खिलाफ केस को बंद करने के केंद्र सरकार के आवेदन पर सुनवाई कर रही है. दरअसल, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से दोनों इटली सैनिकों के खिलाफ चल रहे केस को बंद करने की अपील की थी, किन्तु पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक मुआवजे की पूरी रकम नहीं मिल जाती, तब तक अदालत को इस मामले को बंद नहीं करना चाहिए. सर्वोच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि इटली की ओर से दोनों भारतीय मछुआरों के परिवारों के लिए दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपये उसके अकाउंट में जमा किए जाएं, अदालत खुद उनके परिवारों को मुआवजे की राशि देगी. केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की तीन सदस्यीय बेंच को बताया था कि जैसे ही मुआवजे की रकम मिलती है, सरकार उसे 9 अप्रैल के निर्देश अनुसार अदालत में जमा करेगी. एसजी तुषार मोहता ने आज शुक्रवार को अदालत को बताया कि 10 करोड़ रुपये का मुआवजा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की ओर से तय किया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने केरल सरकार की सहमति के साथ स्वीकार किया. ये राशी रजिस्ट्री में जमा करा दी गई है. कुलभूषण जाधव मामले में नरम पड़ा पाक, सजा के खिलाफ कर सकेंगे अपील 101 रुपए प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, जानिए क्या है डीजल का भाव अंतरराष्‍ट्रीय अदालत के आगे पाकिस्‍तान ने टेके अपने घुटने, अब भारत हो सकेगी कुलभूषण जाधव की वापसी?