दिल्ली सीमा विवाद पर SC का आदेश- NCR के लोगों के लिए बनाएं कॉमन पास

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण दिल्ली-एनसीआर की बॉर्डर्स सील हैं और लोगों को आने-जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की परेशानी को देखते हुए शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का आदेश दिया है.

NCR के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए. इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर मीटिंग करें और NCR क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवागमन किया जा सके. शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि तमाम राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें. एक हफ्ते के अंदर ये एक नीति तैयार हो. इसके लिए तीनो राज्यों की मीटिंग कराई जाए.

सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी बैन हटा दिए हैं. इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए. वहीं केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को समस्या ना हो.

कैसे मिलती है एफडी के बदले ओवरड्राफ्ट सुविधा, जानें

रिलायंस का राइट्स इश्यू हुआ हिट, मुकेश अंबानी ने ​​किया ​शुक्रियादा

नाबालिग लड़की की कराई जा रही ​थी शादी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

 

Related News