दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के संपत्तियों को जब्त करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया. न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दाऊद की मां और बहन कासकर और हसीना पारकर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमे उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य एजेंसियों के फैसले को चुनौती देते हुए मुंबई में उनके द्वारा संपत्ति की जब्ती के खिलाफ गुहार लगाई थी. केंद्र सरकार ने पहले अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की थी और कहा था कि नागपाड़ा में संपत्ति इब्राहिम के थे और उनकी आपराधिक गतिविधियों से "अघोषित और अस्वच्छ आय" का उपयोग कर हासिल कर लिया गया था. अंडरवर्ल्ड डान की वैश्विक आतंकवादी, हत्या, जबरन वसूली, लक्षित हत्या, नशीली दवाओं के तस्करी और सहित कई अपराधों के जरिये कमाई गई सम्पति पर कब्जे का आदेश कोर्ट ने दिया है. माना जाता है कि वह पाकिस्तान में हैं और वही से अपना साम्राज्य चला रहा है. हाल ही में ख़ुफ़िया एजेंसियों ने भी दाऊद के पाकिस्तान में होने की पुष्टि की है. इससे पहले भी दाऊद के पाक से संबंधो के कई सुबूत विश्व समुदाय को मिल चुके है. मगर पाक हर बार उसकी मौजूदगी से मुकरता रहा है और विश्व समुदाय के सामने लज्जित होता रहा है. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका का सख़्त कदम पीएम मोदी की विदेश यात्रा में अचानक बदलाव पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हाई अलर्ट