नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देेते हुये गुजरात सरकार से यह कहा है कि वह आगामी आदेश या सुनवाई तक दस प्रतिशत आरक्षण रद्द करने के मामले में यथा स्थिति को बरकरार रखे। आपको बता दें कि गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण रद्द करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई थी और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगामी सुनवाई के लिये 29 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात राज्य की सरकार ने एक अध्यादेश निकालकर यह निर्णय लिया था कि शासकीय नौकरी अथवा काॅलेजों में दाखिला लेने वाले उन आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को भी दस प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाये, जो वास्तव में दाखिला या नौकरी पाने के हकदार है। सरकार ने इसके लिये 6 लाख रूपये से कम आय की सीमा रेखा भी तय की थी, परंतु बाद में हाईकोर्ट ने आरक्षण के दस प्रतिशत वाले मामले को रद्द कर दिया था, लेकिन गुजरात सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुये हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है। सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग का हवाला देते हुये माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि वह हाईकोर्ट के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाते हुये आरक्षण फिर से लागू करने का आदेश प्रदान करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति को कायम रखते हुये सुनवाई के लिये 29 अगस्त निर्धारित किया है।