शिमला: हिमाचल प्रदेश में छह कांग्रेस विधायक, जिन्हें हाल के राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस-वोटिंग में शामिल होने के कारण अयोग्यता का सामना करना पड़ा था, उन्होंने अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में ले लिया है और राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह के फैसले को चुनौती देने की मांग की है। अयोग्यता राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी लाइन से विचलन के कारण हुई है, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने के बजाय भाजपा उम्मीदवार का पक्ष लिया था। पार्टी अनुशासन का यह उल्लंघन तब और स्पष्ट हो गया जब कांग्रेस नेतृत्व के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, ये विधायक बजट पर मतदान से अनुपस्थित रहे। नतीजतन, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने पार्टी व्हिप की अवहेलना का हवाला देते हुए इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की। इस कदम के परिणामस्वरूप राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा को राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन छह विधायकों की अयोग्यता के साथ, सदन की प्रभावी ताकत 68 से घटकर 62 सीटें हो गई है। इसके अतिरिक्त, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व 40 से घटकर 34 हो गया है, जिससे राज्य विधानमंडल के भीतर राजनीतिक गतिशीलता बदल गई है। 'शेख शाहजहां को फ़ौरन CBI के हवाले करो..', बंगाल सरकार को हाई कोर्ट का आदेश संघर्ष के बीच भारत सरकार ने इजरायल में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कैबिनेट मंत्रियों को मिला धमकी भरा ईमेलशाजापुर में आलू से हुआ राहुल गांधी का स्वागत, जानिए क्यों ?