नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण शीर्ष अदालत ने 23 जून को होने जा रही ऐतिहासिक वार्षिक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस वर्ष रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि, ''अगर हमने इस वर्ष रथ यात्रा की अनुमति दी, तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम नहीं हो सकता है।'' पीठ ने ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार से यह भी कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में कहीं भी यात्रा, तीर्थ या इससे जुड़े गतिविधियों की अनुमति ना दें। दरअसल, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ओडिशा विकास परिषद नाम के एक NGO ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और इस वर्ष रथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी। आपको बता दें कि पुरी में प्रति वर्ष रथ यात्रा बड़े धूमधाम से आयोजित होता है। इससे संबंधित कार्यक्रम 10-12 दिनों तक चलते हैं और पूरी दुनिया से आए लाखों भक्त इसमें शामिल होते हैं। ओडिशा में अब तक 4338 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यहां अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 3047 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 1280 सक्रीय मामले हैं। कर्नाटक : इस चुनाव को लेकर भाजपा ने तय किए उम्मीदवार TDP मंत्री को लगा तगड़ा झटका, भाषा पर नियंत्रण न रखना पड़ा भारी विदेश से केरल लौटने वालों को कोरोना टेस्ट करना होगा अनिवार्य, सीएम ने दिया निर्देश