नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों Amazon और Flipkart के खिलाफ जांच के मामले में दखल देने से मना कर दिया है, हालांकि शीर्ष अदालत ने दोनों कंपनियों के जांच में शामिल होने का समय चार सप्ताह बढ़ा दिया है. प्रतिस्पर्धा आयोग ई कॉमर्स कंपनी Amazon और Flipkart के खिलाफ कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन के आऱोप में छानबीन कर रहा है. शीर्ष अदालत ने इन कंपनियों को जांच मे सहयोग करने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत दी है. CJI एनवी रमना की बेंच ने कहा कि हम फिलहाल उच्च न्यायालय के आदेश में दखल नहीं देंगे. इस मामले की जांच होनी चाहिए. दरअसल, ई-कॉमर्स कंपनी Amazon और Flipkart ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच के ख‍िलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है. कंपनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की है. दरअसल, 23 जुलाई को ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कर्नाटक हाई कोर्ट की एक पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को ठुकरा दिया है. न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नटराज रंगास्वामी की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा दाखिल अपीलों पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया. कोरोना MP को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ विष्णु और शिव हैं: राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीते सबसे ज्यादा गोल्ड मैडल संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अपील- 'राष्ट्रगान गाकर अपनी वीडियो rashtragaan.in पर अपलोड करें'