सुशांत राजपूत केस: CBI को जांच सौंपने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, कही ये बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले की CBI जांच की मांग पर सुनवाई से शीर्ष अदालत ने मना कर दिया है. जनहित याचिका दाखिल करने वाली याचिकाकर्ता से अदालत ने कहा है कि, "मामले से आप का कोई संबंध नहीं है. फिर भी यदि आपके पास कहने के लिए कोई ठोस बात है तो उसे मुंबई उच्च न्यायालय में रखिए."

बिहार की रहने वाली अलका प्रिया नाम की सामाजिक कार्यकर्ता ने सुशांत की मौत से संबंधित परिस्थितियों को संदिग्ध करार दिया था. उनकी याचिका में मुंबई पुलिस की ओर से की जा रही जांच को नाकाफी करार देते हुए CBI जांच की मांग की गई थी. याचिका सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच में लगी है. बेंच ने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई इस याचिका को सुनने से इंकार कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, "पुलिस को अपना काम करने दीजिए. आपका इस मामले से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है." इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील के बी उपाध्याय ने कहा कि, "सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे. उन्होंने काफी सारे गरीब बच्चों को अपने खर्चे पर पढ़ने के लिए NASA पहुंचाया था." इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "सवाल यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा था या बुरा. सवाल क्षेत्र अधिकार का है. हमें नहीं लगता कि इस मामले पर सीधे शीर्ष अदालत को सुनवाई करनी चाहिए."

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