ड्रग्स केस: सुप्रीम कोर्ट से बिक्रम मजीठिया को बड़ा झटका, याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायलय ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इसमें पंजाब पुलिस की तरफ से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को निरस्त करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मजीठिया से राहत के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ का रुख करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, 'हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। मगर हम याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट या किसी अन्य पीठ से संपर्क करने की इजाजत देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि याचिका की सुनवाई सिर्फ  हाई कोर्ट की खंडपीठ दवारा की जाए, न कि एकल पीठ करे।'

बता दें कि शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी को मजीठिया को अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से शिअद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। सुरक्षा अवधि समाप्त होने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था। मजीठिया ने कहा कि मामले सियासत से प्रेरित हैं। उनका तर्क है कि उनकी जांच पहले ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की तरफ से की जा चुकी है।

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