नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने पत्रकार उपेन्द्र राय की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से आज इंकार कर दिया. बता दें कि सीबीआई ने संदिग्ध वित्तीय लेन देन में कथितरूप से शामिल होने के सिलसिले में रॉय को गिरफ्तार किया है. जबकि रॉय ने उन्हें फंसाने की बात कही है. सीबीआई ने दिल्ली के पत्रकार उपेन्द्र राय को संदिग्ध वित्तीय लेन देन में उनकी कथित संलिप्तता और गलत जानकारी देकर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से हवाई अड्डे के लिये एक पास हासिल करने के आरोप में कल गिरफ्तार किया था.जबकि दूसरी ओर पत्रकार रॉय का कहना है कि वह प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी , जो टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच दल का हिस्सा थे, के खिलाफ लगातार लिख रहे थे. इसलिए यह कार्रवाई की गई है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में जांच एजेन्सी के एक अधिकारी के अनुसार राय को गिरफ्तार करने से पहले सीबीआई ने अपने मुख्यालय में दो अन्य लोगों के साथ पूरे दिन पूछताछ की थी.इसके अलावा एयर वन एविएशन प्रा लि के मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रसून राय के खिलाफ भी जांच एजेन्सी ने मामला दर्ज किया है. सीबीआई की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि 2017 में राय के खाते में 79 करोड़ रूपए आए और उसी दौरान 78.51 करोड़ रूपए डेबिट किये गये थे.उपेन्द्र राय को आज निचली अदालत में पेश किया जायेगा. यह भी देखें जनार्दन रेड्डी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती जनता के हित में शीर्ष अदालत की टिप्पणी