दिल्ली : सहारा कम्पनी से वसूली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के तेवर इस बार भी सख्त रहे.कोर्ट ने सहारा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय पर रुपए जमा नहीं होते हैं तो सहारा की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी कर दी जाएगी . कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमने आपको पहले ही काफी समय दिया हुआ है. अब रुपए जमा कराने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएंगे. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह प्रमुख सुब्रत राय सहारा को वाद रहित संपत्तियों को बेचकर 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5092 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए थे.जबकि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5092 करोड़ रुपये जमा कराने की तारीख और आगे बढ़ा दी जाये. सहारा ने कोर्ट में कहा कि प्रॉपर्टी की बिक्री की प्रकिया चल रही है लेकिन रुपए जमा कराने के लिए और समय दिया जाये.सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. स्मरण रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के उस आग्रह को भी ठुकरा दिया कि संपत्तियों को बेचने और खाते में जमा करने के लिए कम से कम छह महीने का वक्त दिया जाए. कोर्ट ने सहारा समूह की ओर से सौंपी गई 15 संपत्तियों की सूची में से 13 संपत्तियों को बेचने की अनुमति देते हुए 13 अप्रैल तक रकम सेबी-सहारा के खाते में जमा करने के लिए कहा है. यह भी देखें बाबरी विध्वंस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दो साल में सुनवाई पूरी होने के देंगे आदेश SC ने कहा आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को नहीं ठहराऐंगे दोषी