सुप्रीम कोर्ट से सपा सांसद आज़म खान को बड़ा झटका, चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिलेगी जमानत

रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत याचिका की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खान को जमानत देने से साफ मना कर दिया है. अदालत ने आजम खान को अपनी याचिका के साथ संबंधित अदालत का रुख करने के लिए कहा है. 

यूपी के सीतापुर जेल में करीब दो साल से कैद रामपुर से सपा सांसद आजम खान ने शीर्ष अदालत में अंतरिम जमानत पर रिहाई की अर्जी लगाई थी. आजम खान ने अपनी याचिका में कहा था कि, ‘राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज मामलों में अभियोजन प्रक्रिया को बेवजह लटका रही है, ताकि वो चुनाव प्रचार में शामिल न हो सकें.’ खान ने अदालत को बताया था कि, ‘राज्य की अदालतों में जमानत पर रिहाई के लिए तीन अलग-अलग मामलों में आवेदन दे रखे हैं. मगर सरकार का अभियोजन विभाग उसमे जानबूझ कर लापरवाही कर रहा है.’ आज़म खान ने आगे कहा था कि, ‘सरकार नहीं चाहती कि मैं किसी भी स्थिति में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आऊं.’

बता दें कि आजम खान को फरवरी 2020 में उनके बेटे और पत्नी के साथ जमीन हथियाने, अतिक्रमण करने और फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मुहैया कराने के विभिन्न मामलों में अरेस्ट किया गया था. हालांकि, बाद में उनकी पत्नी और बेटे को जमानत पर छोड़ दिया गया. सपा के नेता आजम खान उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं. इससे पहले वे यूपी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं.

क्या आप भी बनना चाहते हैं कांग्रेस उम्मीदवार? तो ऐसे करें आवेदन

'अगर शिक्षा के लिए हिजाब जरुरी, तो कांग्रेस शासित राज्यों में इसे अनिवार्य कर दें राहुल गांधी'

मोदी सरकार को टक्कर देने की कोशिश, संजय राउत ने बताया लोकसभा चुनाव में शिवसेना का प्लान

 

Related News