विवादित पेंटिंग केस: रेहाना फातिमा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने सामाजिक कार्यकत्री रेहाना फातिमा की अग्रिम जमानत याचिका को ठुकरा दिया है. रेहाना फातिमा उस समय विवादों में आई थीं, जब उनके नाबालिग बेटे और बेटी को उनकी अर्ध नग्न शरीर (सेमी न्यूड) की पेंटिंग करते देखा गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया था.

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह अश्लीलता फैलाने का केस है. इससे नाबालिग बच्चों पर देश की संस्कृति को लेकर क्या असर पड़ेगा. इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने रेहाना फातिमा को अग्रिम जमानत देने से साफ़ मना कर दिया था. रेहाना फातिमा सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर भी सुर्ख़ियों में रही हैं. बीते दिनों ही सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर विवादों में घिरीं रेहाना फातिमा को BSNL से अनिवार्य रिटायरमेंट लेने के लिए कहा गया था. रेहाना फातिमा को सौंपे गए आदेश के मुताबिक, सबरीमाला में प्रवेश करने के उनके प्रयास के विवाद ने ग्राहकों के बीच कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है.

आंतरिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर, रेहाना फातिमा को अब सेवा से अनिवार्य रिटायरमेंट लेने के लिए कहा गया था. इस पर रेहाना फातिमा ने कहा कि वह BSNL के फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी. अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने के फैसले को सही मंच पर चुनौती दूंगी. रेहाना ने आरोप लगाया कि इसके पीछे सियासी दखल है.

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