नई दिल्ली: मनी लॉन्डरिंग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी के शिवकुमार को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है. बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (23 अकूटबर) को जमानत दे दी थी. अदालत ने उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का आदेश दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें बिना इजाजत विदेश न जाने का भी निर्देश दिया था. शिवकुमार को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तीन सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था. ईडी इस मामले की जांच कर रहा है. शिवकुमार ने कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी. जज नरीमन ने ईडी से कड़े लहजे में कहा कि हमारे आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. शीर्ष अदालत ने ईडी की खिंचाई करते हुए कहा कि आप देश के नागरिकों से इस प्रकार का व्‍यवहार नहीं कर सकते हैं. ये उचित तरीका नहीं है. ईडी अपने अधिकारियों को शीर्ष अदालत के फैसलों को पढ़ने को कहे. ईडी ने सितंबर, 2018 में कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार, दिल्‍ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था. राफेल पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद भाजपा का हल्ला बोल, राहुल गांधी के खिलाफ करेगी देशव्यापी प्रदर्शन प्रदूषण पर बैठक से नदारद रहे गौतम गंभीर इंदौर में खा रहे जलेबी, आप ने साधा निशाना हिटलर के गुप्त अड्डे पर खुदाई में निकला बगीचा, जहाँ तानाशाह करवाता था सब्जियों की खेती