कश्मीरी पंडितों के हाथ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्था की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में उन्होंने 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की हत्या की 215 घटनाओं की जांच की मांग की थी. रूट्स इन कश्मीर संस्था की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इन चेंबर सुनवाई कर रहे थे. रूट्स इन कश्मीर संस्था ने पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इसी साल 24 जुलाई के कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 27 साल पहले हुई इस घटना के जांच के आदेश नही दे सकते. तब संस्था की तरफ से कहा गया कि संस्था से जुड़े लोग अपनी जान बचा कर भागे थे, लंबे समय तक अपने आप को दोबारा खड़ा करने के लिए संघर्ष करते रहे. हालांकि, बेंच ने इस दलील को मानने से मना कर दिया था और याचिका को खारिज कर दिया था. रूट्स इन कश्मीर संस्था ने अपनी पुनर्विचार में कहा था अगर 33 साल पुराने सिख विरोधी दंगे मामले में कोर्ट सभी मामलों का स्कूटनी कर के बंद मामलों को फिर से खोलने और जांच के आदेश दे सकता है तो 27 साल पुराने कश्मीरी पंडितों की हत्या के मामले में क्यों नहीं. यूपी में शराब और नकली डीज़ल ज़ब्त खत्म होगी IRCTC की मुफ्त बीमा योजना बॉक्सर विजेंद्र ने पूछा ऐसा सवाल की सकपका गए राहुल