राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दोहरी नागरिकता मामले में ख़ारिज हुई याचिका

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का हवाला देकर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि आप क्या करते हैं. दोनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि वो राजनीति में हैं और सामाजिक कार्य करते हैं.

इस दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई राहुल गांधी को दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिका बताता है तो क्या वो ब्रिटेन के नागरिक हो जाते हैं?  उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देते हुए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जय भगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है. दोनों याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली है जो इंग्लैंड और वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने बैकॉप्स लिमिटेड द्वारा दाखिल दस्तावेजों से स्पष्ट है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है क्योंकि वे भारत के नागरिक नहीं हैं. राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश नागरिकता के कथित अधिग्रहण के सवाल को साबित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में फैसला आने तक राहुल गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की गई है.  '

दीदी के दिल में घुसपैठियों के लिए 'ममता', लेकिन राष्ट्रवादियों के लिए कोई जगह नहीं - पीएम मोदी

पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान, भारत ने दी कड़ी चेतावनी

कर्जमाफी पर हमलावर भाजपा, राहुल बोले - शिवराज के भाई का भी किया गया माफ़

Related News