नई दिल्ली: अयोध्या में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित एक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई की गई. अयोध्या में गैर विवादित स्थल पर पूजा करने की अनुमति देने वाली अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार भी लगाई और कहा कि लगता है आप देश में अमन नहीं चाहते हैं. इस मामले को लेकर शीर्ष अदालत में पंडित अमरनाथ मिश्रा ने याचिका दाखिल की थी. इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस याचिका को ख़ारिज करते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना थोपा था. शीर्ष अदालत ने इस आदेश को ख़ारिज करने से इंकार कर दिया है और जुर्माना कायम रखा है. उल्लेखनीय है कि अयोध्या विवाद गत कई वर्षों से अदालत में लंबित हैं. इसके बाद भी कई ऐसी याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, लेकिन शीर्ष अदालत इसे नकारता रहा है. अयोध्या का जमीन विवाद भी शीर्ष अदालत में है. अदालत ने अभी इस मामले के समाधान के लिए मध्यस्थतों की नियुक्ति की है. शीर्ष अदालत ने राम जन्मभूमि विवाद का मुद्दा सुलझाने के लिए 3 सदस्यों की समिति गठित की है. इस समिति में न्यायमूर्ति एफएम इब्राहिम खलीफुल्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्रीश्री रविशंकर शामिल हैं. खबरें और भी:- लाइब्रेरी इर्टन के पदों पर वैकेंसी, अभी करे आवेदन सरकार ने बढ़ाई जीएसटीआर-1 फाइल करने की समयसीमा गुरुवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नजर नहीं आया कोई परिवर्तन