नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। दरअसल यह याचिका देशभर में बीफ को प्रतिबंधित करने को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता विनीत सहाय ने अपील की थी कि देशभर में बीफ को प्रतिबंधित कर दिया जाए। हालांकि इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि वह पहले ही पशु तस्करी के मामले मेें सुनवाई कर चुका है ऐसे में नए सिरे से किसी भी याचिका को सुनना जरूरी नहीं है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिस राज्य में पशुतस्करी और दूसरे मामले में प्रतिबंध लगाया गया है वहां पर दूसरे राज्यों में तस्करी होती रहती है। यदि सारे देश में ही बीफ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो यह उचित कार्रवाई होगी। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले मेें सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट का बड़ा खुलासा, दिल्ली में पहले से कई गुना बड़े अपराध अभिनेता धनुष, बेटा बताने वाले बुजुर्ग दंपती के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट सलमान के साथ सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम आज जोधपुर कोर्ट में होंगे पेश