नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक आपराधिक मामले में लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया और मामले को छह सप्ताह के भीतर नए फैसले के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने हालांकि कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निलंबन का लाभ छह सप्ताह तक लागू रहेगा और फैज़ल सांसद बने रहेंगे और अयोग्यता से सुरक्षित रहेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर नए सिरे से निर्णय किए जाने तक यानी छह सप्ताह तक सुप्रीम कोर्ट ने सांसद को राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फैज़ल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण "गलत" था और उसने कानून की सही स्थिति पर विचार नहीं किया और केवल नए चुनाव की संभावना तथा इसमें होने वाले भारी खर्च पर विचार किया। शीर्ष अदालत की पीठ ने आगे कहा कि यह दोषसिद्धि को निलंबित करने का कारक नहीं होना चाहिए था और उच्च न्यायालय को उचित परिप्रेक्ष्य में और विभिन्न शीर्ष अदालत के फैसलों को ध्यान में रखते हुए फैज़ल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने की याचिका पर विचार करना चाहिए था। पीठ लक्षद्वीप प्रशासन के साथ-साथ उस मामले में शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लक्षद्वीप के कवरत्ती में एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोप में फैज़ल को दोषी ठहराया था और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। फैज़ल को 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोहम्मद सलीह, जो दिवंगत केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद हैं, की हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया था। मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, फैज़ल को अयोग्य घोषित कर दिया गया और उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी। फैज़ल ने मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय में उसकी अपील लंबित रहने तक उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, और कहा था कि उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने पर लोकसभा सीट के लिए नए चुनाव होंगे, जिससे सरकार और जनता पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जो उसकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। फैज़ल सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि उन्हें लोकसभा की सदस्यता वापस मिलने में हो रही देरी की चिंता थी. सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को उनके मामले की सुनवाई की और फैसला किया कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा कार्यालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनकी सदस्यता पहले ही बहाल कर दी थी, जिसने उनकी सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। हालाँकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस मामला उच्च न्यायालय को विचार करने के लिए भेजा है, यदि फैजल दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी सांसदी फिर चली जाएगी। 3 साल बाद PM मोदी को राखी बांधेगी पाकिस्तान की कमर मोहसिन शेख, तोहफे में देगी ये खास चीज 'इक़बाल सिंह बैंस इस्तीफा दो..', मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का त्यागपत्र क्यों मांग रही कांग्रेस ? दोस्तों के साथ मिलकर शख्स ने की नाबालिग प्रेमिका के साथ हैवानियत, 2 दिन बाद ऐसे हुआ भंडाफोड़