सुप्रीम कोर्ट ने तलाक से जुड़ी नई याचिका पर सुनवाई से मना किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक जैसी प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए गुरुदास मित्रा द्वारा दायर नई याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है, क्योंकि याचिका में उठाए गए मुद्दे अन्य विचाराधीन याचिका में शामिल है.

उल्लेखनीय है कि गुरुदास मित्रा द्वारा दायर याचिका पर चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले ही इस अदालत में विचाराधीन हैं. ऐसे में समान मुद्दे पर एक अन्य याचिका पर सुनवाई करना जरुरी नहीं है. पीठ ने यह स्पष्ट किया कि लंबित याचिकाओं में आने वाला फैसला मौजूदा याचिका पर भी लागू होगा.

बता दें कि मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका पर पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने छह दिन की लगातार सुनवाई के बाद तीन तलाक की प्रथा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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