कोरोना योद्धाओं को नहीं मिल रहा वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात

महामारी कोरोना ने बहुत कम समय में पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है. वही, भारत में कई हिस्‍सों से डॉक्‍टर्स को सैलरी न मिलने के कारण असंतुष्‍ट होने की खबर आ रही हैं. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टरों के मुद्दे पर सुनवाई की. केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे सैनिकों (डॉक्टरों) को असंतुष्ट नहीं रखा जा सकता. यह भी कहा कि केंद्र सरकार को मेडिकल प्रोफेशनल्स के मुद्दे पर और विचार करना चाहिए.

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अपने बयान में अदालत ने कहा कि हेल्‍थ केयर वर्कर्स को वेतन का भुगतान नहीं करने के मामले में अदालतों को शामिल नहीं होना चाहिए और सरकार को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए. शीर्ष अदालत एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लगे फ्रंट लाइन हेल्थकेयर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है या उनके वेतन में कटौती या देरी हो रही है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि डॉक्टर ने केंद्र के नए दिशा-निर्देश (14 दिन के क्‍वारंटाइन) को गैर-अनिवार्य बनाने पर सवाल उठाया. सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एमआर शाह की पीठ ने कहा, 'युद्ध में, आप सैनिकों को दुखी नहीं रख सकते हैं. सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए. शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करना चाहिए. कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में देश असंतुष्ट सैनिकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता.'

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