नई दिल्ली. ट्रिपल तलाक़ मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक़ प्रथा को खत्म कर देती है तो सरकार को इसके लिए नया कानून लाना पड़ेगा. साथ ही यह भी कहा है कि इंस्टैंट तीन तलाक़ देश और इस्लाम में मुस्लिम महिलाओ के अधिकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने ट्रिपल तलाक़ मामले में अपना पक्ष रख निकाह, हलाला और बहुविवाह पर सुनवाई का आग्रह किया. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सिमित समय है, इसकी समीक्षा आगे की जाएगी. बता दे कि कोर्ट में दलीले रखने वाले सभी जजों ने एक साथ तीन तलाक़ बोलने की व्यवस्था खत्म करने की पैरवी की. कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा कि जो चीज ईश्वर की निगाह में पाप है, उसे इंसान द्वारा बनाए गए कानून में सही कैसे कहा जा सकता है. इस बात पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि वह भी यही कह रहे है कि ये सही नहीं है. ये भी पढ़े बरेली की बहादुर मुस्लिम महिला ने दिया अपने पति को तलाक डाक से पति ने दिया तलाक, CM योगी के दरबार में लगाई गुहार सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी तोड़ने का सबसे ख़राब तरीका है तीन तलाक़