सुप्रीम कोर्ट ने बच्चो की सुरक्षा पर स्कूलों को लताड़ा

नई दिल्ली : इंदौर में हुए दर्दनाक स्कूल बस हादसे के बाद एक बार फिर स्कूलों में बच्चो की सुरक्षा का सवाल गरमा गया है. एक के बाद एक हादसों, और अन्य घटनाओ में बच्चो के शोषण और जान जोखिम में होने तक के मामले सामने आये है. स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों से इस मामले में गंभीर होने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित राज्यों से 19 जनवरी तक बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी. गौरतलब है कि इंदौर में गुरुवार शाम को एक दिलदहला देने वाली बस दुर्घटना हुई थी जिसमें चार बच्चों सहित पांच मौत हो गई है ये हादसा दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हुआ था. जिसके बाद शनिवार देर रात पुलिस ने डीपीएस परिसर पर छापा मारा. पुलिस ने यहां से 68 बसों के दस्तावेज जब्त किए हैं.

पुलिस ने स्पीड गवर्नर लगाने वाली कंपनी के दो दफ्तर सील करते हुए स्कूल के ट्रांसपोर्ट मैनेजर, कंपनी के संचालक और कर्मचारी को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. गृहमंत्री के आदेश के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री, पुलिस मुख्यालय और गृहमंत्री को भेजी, जिसमें हादसा होने का कारण स्टीयरिंग फेल होना नहीं, बल्कि तेज रफ्तार बताया गया है.

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