नई दिल्ली: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह को क्लीन चिट देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव से कहा है कि वह चुनाव आयोग के आदेशों को रिकॉर्ड पर लाएं. दोनों नेताओं के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन मामले पर शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से मोदी और शाह को क्लीन चिट देने वाले निर्वाचन आयोग के आदेश की कॉपी जमा कराने के लिए कहा है. सिंघवी ने अदालत को बताया है कि मोदी के विरुद्ध छह शिकायतों पर क्लीन चिट दी गई है, उनमें से पांच शिकायतों पर लिए गए निर्णय में एक कमिश्नर की असहमति शामिल थी. हमे कोई शिकायत या फिर क्लीन चिट मिलने का कारण नही बताया गया. अदालत इस मामले में दिशा निर्देश निर्धारित करे ताकि इस चुनाव में नहीं, तो अगले चुनाव में इसका लाभ मिले. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की है. गत सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो अचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा 6 मई तक करे. वहीं, निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया था कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ 11 में से 2 शिकायतों का निपटारा हो चुका है. अब ऐसे में बाकी बचे 9 शिकायतों पर 6 मई तक निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है. दरअसल, इससे पहले शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. खबरें और भी:- ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी, तूफ़ान प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण राजनाथ सिंह का दावा, कहा- मेरे सामने कोई चुनौती नहीं वाराणसी से रद्द हुआ नामांकन, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेज बहादुर यादव