भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जूम (Zoom) एप पर रोक लगाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. बता दें कि एक जनहित याचिका में जूम एप के प्रयोग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जहां अब इसके लेकर कोर्ट ने सरकार को जवाब तलब करने को कहा है. बुधवार को दायर की गई वीडियो कॉलिंग एप जूम पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका में निजता के अधिकार हनन का आरोप लगाया है. मोदी सरकार पर भड़की ममता, कहा- नुकसान एक लाख करोड़ का और मदद बस एक हज़ार करोड़ आपकी जानकारी के लिए बता दे कि याचिका में निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र को इस एप पर तबतक प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे जबतक कि कोई उचित कानून नहीं बन जाता. दिल्ली निवासी हर्ष चुघ की याचिका में कहा गया है कि जूम एप के लगातार इस्तेमाल से साइबर अपराध का खतरा है. इसलिए इसके इस्तेमाल के संबंध में विस्तृत तकनीकी अध्ययन कराने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए, ताकि इससे पैदा होने वाले सुरक्षा और गोपनीयता के खतरों का पता चल सके. याचिका में कहा गया है कि इस एप के लगातार इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है. यह तरह-तरह के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा दे सकता है. अंटार्कटिका की जलवायु में परिवर्तन के कारण स्नो का रंग हुआ हरा इस मामले को लेकर याचिका के अनुसार, 'कोविड-19 महामारी से उपभोक्ता, कारोबारी और स्कूलों के संवाद में जबरदस्त बदलाव आया है. अब लोग हाथ बढ़ाने की बजाय जूम के माध्यम से संपर्क स्थापित कर रहे हैं. जूम लाखों उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत सूचनाओं का दुरुपयोग करके निजता के अधिकार का हनन कर रहा है.' याचिका में जूम पर उपभोक्ताओं का निजी डाटा और फाइलों का संग्रह करने का भी आरोप लगाया गया है. Vivo Y30 जल्द हो सकता है लांच भारत के रुख से बढ़ा PoK वासियों का जोश, पाक सेना और आतंकियों के खिलाफ विरोध तेज़ अंटार्कटिका की जलवायु में परिवर्तन के कारण स्नो का रंग हुआ हरा