उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला से मांगा जवाब

श्रीनगर:  आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर उनके पति और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका पर जवाब मांगा है। उमर का दावा है कि उनकी शादी पूरी तरह टूट चुकी है।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिका पर छह सप्ताह के भीतर पायल से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 30 अगस्त के लिए निर्धारित की। उमर अब्दुल्ला का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि विवाह प्रभावी रूप से "मृत" हो चुका है क्योंकि पिछले 15 वर्षों से युगल अलग-अलग रह रहे हैं। सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पीठ के हस्तक्षेप का आह्वान किया, जो सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की अनुमति देता है। विवाह को भंग करने के लिए न्यायालय द्वारा पहले भी इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जा चुका है।

उमर अब्दुल्ला की याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा क्रूरता के आधार पर उन्हें तलाक देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अब्दुल्ला द्वारा पायल के खिलाफ क्रूरता के आरोपों को अस्पष्ट पाया गया था। उमर और पायल अब्दुल्ला की शादी सितंबर 1994 में हुई थी, लेकिन वे काफी समय से अलग रह रहे हैं। उमर की तलाक याचिका को शुरू में 30 अगस्त, 2016 को पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पारिवारिक न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह "विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने" को साबित करने में विफल रहा।

अदालत ने कहा कि उमर अब्दुल्ला “क्रूरता” या “परित्याग” के अपने दावों को पुख्ता नहीं कर पाए और उन्होंने ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं बताई जिससे उनके लिए पायल के साथ रिश्ता जारी रखना असंभव हो गया। इसके बाद, उमर अब्दुल्ला ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और 2009 से ही उनका अलगाव है।

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