चेन्नई: सर्वोच्च न्यायालय से AIADMK नेता पलानीस्वामी को बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने आज यानी गुरुवार (23 फ़रवरी) को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें पलानीस्वामी को पार्टी के नेता के तौर पर बहाल किया गया था. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ओ पनीरसेल्वम की उस याचिका को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. रिपोर्ट के अनुसार, पलानीस्वामी के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने मीडिया को बताया है कि, ओ पनीरसेल्वम की याचिका खारिज हो गई है. शीर्ष अदालत ने 2 सितंबर के मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश पर मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद चेन्नई में पलानीस्वामी के समर्थकों ने खूब जश्न मनाया. बता दें कि, इस मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पलानीस्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव माने जाने वाले आम परिषद की मीटिंग को उचित ठहराया था. पनीरसेल्वम के लिए हाई कोर्ट आदेश एक झटके की तरह था. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. AIADMK विवाद को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गईं थी. बता दें कि AIADMK के अंदर नेतृत्व को लेकर विवाद की शुरुआत 2016 मे हुई थी. जब पार्टी की सुप्रीमो रहीं जयललिता के देहांत के बाद पार्टी के साथ-साथ सरकार में दो गुट बन गए थे. पलानीस्वामी सीएम बने, तो वहीं पनीरसेल्वम उपमुख्यमंत्री बने. वहीं, AIADMK में पनीरसेल्वम को समन्वयक नियुक्त किया गया और पलानीस्वामी को संयुक्त समन्वयक बनाया गया. कुछ ही दिनों बाद इन दोनों नेताओं को बीच मतभेद उभरने लगे थे. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया दोनों नेता आमने-सामने आ गए और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया. AAP पार्षद की गुंडागर्दी, भाजपा पार्षद प्रमोद गुप्ता को MCD में मारा थप्पड़, Video पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने राजनीति से लिया सन्यास, बोले- भाजपा के लिए करता रहूँगा काम 'सबूत दिखाओ संजय राउत..', CM शिंदे के बेटे पर लगाया था 'सुपारी' देने का आरोप, दर्ज हुआ केस