नई दिल्ली: अलवर मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लताड़ लगाते हुए अभी तक इस मामले पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जमा करने को कहा है. शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच ने राजस्थान सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा देते हुए हलफनामा दायर करें. अटलजी पर पोस्ट लिखना प्रोफेसर को पड़ा महंगा अदालत तुषार गांधी और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी. याचिका में कहा गया है कि अलवर मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान सरकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है. इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने कथित गौरक्षा के नाम पर हिंसा से निबटने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे. मॉब लिंचिंग पर यह बोले मोदी इस मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सभी राज्य की सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे मॉब लिंचिंग के मामलों में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए सात सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करें. अब अदालत अलवर मामले की सुनवाई 30 अगस्त को करेगी. आपको बता दें कि अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में 20 जुलाई को गौरक्षकों ने रकबर खान (28) की कथित तौर पर पिटाई कर दी थी. घटना के वक्त रकबर दो गायों को लाढ़पुरा गांव से हरियाणा स्थित अपने घर ला रहा था. खबरें और भी:- अलवर : बेकाबू भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा PM मोदी को मुस्लिम टोपी से ही परहेज है - शशि थरूर मॉब लिंचिंग के आरोपियों के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए : स्वामी अग्निवेश