लखनऊ: उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और इसी के कारण रिक्त विधानसभा सीट रामपुर पर भी उपचुनाव होना था. मगर, अब शीर्ष अदालत के आदेश पर चुनाव आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है, जो कि 10 नवंबर को जारी की जानी थी. वहीं, इस मामले पर मुख्य चुनाव अधिकारी अजय शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया है कि आजम खान बनाम भारतीय चुनाव आयोग मामले में शीर्ष अदालत ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिया है. अजय शुक्ला ने आगे बताया कि अगले आदेश तक नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है. दरअसल, समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में MP-MLA कोर्ट ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया और इसी के चलते रामपुर में उपचुनाव होने थे. मगर, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने रामपुर उप चुनाव पर रोक लगा दी है. 'काम करने की इच्छा न हो तो बताएं...', सीएम योगी ने लगाई अधिकारियों की क्लास गुजरात चुनाव के लिए भाजपा ने घोषित किए उम्मीदवार, रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी टिकट, देखें सूची हिंदू शब्द को गंदा बताने वाले कांग्रेस नेता ने जोड़े हाथ, बोले- 'मेरी छवि नष्ट करने की साजिश'