नई दिल्ली: जेडी(यू) के पूर्व नेता शरद यादव को सरकारी बंगला खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट थोड़ी राहत देने के साथ बड़ा झटका भी दिया है. गुरुवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश में कुछ बदलाव करते हुए साफ़ कहा कि शरद यादव अब सैलरी नहीं ले सकेंगे और उन्हें हवाई व रेल टिकट जैसे किसी अलाउंस का फायदा भी नहीं मिलेगा. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यसभा में चल रहे अयोग्यता के मामले की सुनवाई तक वह बंगला रख सकते हैं. गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्यता छीनने के खिलाफ शरद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी जल्द सुनवाई के आदेश दिए है. बता दें कि जेडी(यू) के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमे शरद यादव को लुटियंस दिल्ली के तुगलक रोड स्थित बांग्ला खाली करवाने की मांग की गई थी. मालूम हो कि जेडी(यू) द्वारा बीजेपी से हाथ मिलाने से नाराज शरद यादव और अली अनवर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करने के बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद से इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है. शाह की बादल से भेंट से पहले कांग्रेस हुई बेचैन JDU किसी के प्रयास से एलिमिनेट नहीं होगी- नीतीश कुमार तबस्सुम हसन से मिले अखिलेश यादव