सहारा ग्रुप को SC का समन, सेबी के खाते में जमा करने होंगे 9,000 करोड़

नई दिल्ली:  सर्वोच्च न्यायलाय ने सहारा समूह को बड़ी राहत देते हुए सेबी के खाते में 9,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि जमा करने की मोहलत दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने कहा है कि अगर समय पर ये राशि सेबी के खाते में जमा नहीं की गई तो कानून अपना रास्ता खुद चुनने पर विवश होगा।

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शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को निर्धारित की है। अदालत ने अगली सुनवाई के दिन सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि अभी तक सहारा ने केवल 15 हजार करोड़ रुपए ही जमा कराए हैं। अदालत ने सुब्रत राय को अपना पिछला आदेश मानने को कहा है। 

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दरअसल सहारा ग्रुप और मार्केट रेगुलेटर सेबी के बीच निवेशकों के 24000 करोड़ रुपए की जालसाजी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने मई 2016 में सुब्रत राय सहारा को पैरोल पर रिहा कर दिया था। इससे पहले निवेशकों के पैसे नहीं लौटने के मामले में सुब्रत राय को 28 फरवरी 2014 को हिरासत में लिया गया था।

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