नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका है. यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर शीर्ष अदालत अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती है. यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इस संबंध में मिली शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करे. इस याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने की भी मांग की गई है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की भी अपील की है. बता दें कि भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल को नोटिस भेजते हुए 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा है. डॉ. स्वामी ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि, ब्रिटिश नागरिक होने की वजह से राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने सहयोगी के साथ बैकऑप्स लिमिटेड नामक एक कंपनी का सन् 2003 में ब्रिटेन में पंजीकरण कराया था. दस्तावेजों में राहुल गांधी को कंपनी का निदेशक और सचिव दर्शाने के साथ उनकी जन्मतिथि भी अंकित थी. इस कंपनी द्वारा ब्रिटेन में दाखिल किए गए सालाना रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक दर्शाया गया. राहुल गांधी ने सन् 2009 में इस कंपनी को बंद कर दिया था. खबरें और भी:- रमजान में मतदान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम् निर्देश, अब चुनाव आयोग लेगा फैसला यूपी में अपराध चरम पर, लेकिन दिल्ली की हुकूमत बचाने में लगे सीएम योगी - अखिलेश यादव शाम तक नहीं दिया जवाब, तो सिद्धू पर टूट सकता है चुनाव आयोग का कहर, ये है मामला