राहुल गाँधी पर राजद्रोह का केस, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध राजद्रोह की शिकायत दर्ज होने के मामले में सांसदों और विधायकों के मामलों के लिए विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है तो उसकी एक्शन‍ रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने शिकायतकर्ता से भी शिकायत को लेकर सबूत की प्रमाणिकता के बारे में सवाल किया है.

अदालत ने दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के विरुद्ध राजद्रोह मामले में शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट फाइल (यदि मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज की गई हो तो) करने का निर्देश दिया है. दरअसल, राहुल गाँधी पर आरोप है कि 2016 में जंतर-मंतर पर दिए गए भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि पीएम मोदी जवानों के खून की दलाली के पीछे छुपे हुए हैं. सांसदों और विधायकों के मामलों की विशेष कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर सवाल किया है कि क्या राजद्रोह मामले में राहुल गांधी के विरुद्ध शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई है?

न्यायमूर्ति समर विशाल ने शिकायतकर्ता से सवाल किया है कि राहुल गांधी का यह कथित बयान कहां है? क्या किसी अखबार ने इसे लेकर कोई खबर प्रकाशित की है? आपको इस बयान के संबंध में कैसे पता चला? इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह समाचार पत्रों में है और दिल्ली पुलिस के पास इस बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है. किन्तु वीडियो तक हमारी पहुंच नहीं है.  

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