नई दिल्‍ली: महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार के गठन के ख़िलाफ़ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. यह याचिका अखिल भारत हिन्दू महासभा के नेता प्रमोद पंडित जोशी ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव बाद के पार्टी गठबंधन के आधार पर गठित हुई सरकार को असंवैधानिक करार दिया जाए. शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, किन्तु सरकार दूसरे दल के साथ बना रही है जो कि वोटरों के साथ धोखा है. इस मामले की सुनवाई जजों की वही बेंच करेगी, जिसने महाराष्ट्र में फ़्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई की थी. इससे पहले शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि गवर्नर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करें. बुधवार शाम 5 बजे तक विधायकों की शपथ ग्रहण हो. इसके फ़ौरन बाद बहुमत परीक्षण हो. गुप्त मतदान न हो और कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट भी हो. हालांकि अजित पवार और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफा देने के बाद फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी. शीर्ष अदालत ने कहा था कि संसदीय परंपराओं में अदालत का दखल नहीं है, किन्तु लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आदेश दे रहे हैं. जस्टिस रमना ने कहा था कि अदालत और विधायिका के अधिकार पर काफी समय से बहस चली आ रही है. लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए और जनता को बेहतर शासन का अधिकार है. इस मामले ने गवर्नर की शक्तियों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे को उठाया है. अदालत ने अपने फैसले में कर्नाटक और उत्तराखंड के मामलों का भी उल्लेख किया था. छापेमारी से पहले ही लीक कर दी थी जानकारी, कुमारस्वामी-सिद्धारमैया-शिवकुमार पर देशद्रोह का केस दर्ज श्रीलंका के राष्ट्रपति आज करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात, कई मुद्दे पर होगी चर्चा PNB घोटाला: नीरव मोदी और कई अन्य को नया नोटिस जारी, 7000 करोड़ का कर्ज है बकाया