नई दिल्ली: कर्नाटक के हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। शीर्ष अदालत में मार्च में याचिका दाखिल करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को हटाने से साफ़ इनकार कर दिया था। अब वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि याचिका मार्च महीने में दाखिल हुई थी, अब तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में हिजाब मामले की शुरुआत जनवरी में हुई थी। यहां उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राएं अचानक हिजाब पहनकर कॉलेज पहुँच गई थीं। लेकिन कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके बाद लड़कियों ने प्रेस वार्ता करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था। इसके बाद कर्नाटक से लेकर पूरे देश में हिजाब को लेकर बवाल हो गया था। स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। ऐसे में कुछ छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस। दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। हालांकि, तब अदालत ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। यूपी सरकार की बुलडोज़र एक्शन पर नहीं लगेगी रोक.., जमीअत की याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट क्या वापस होगी 'अग्निपथ' योजना ? 15 जुलाई से शुरू होगी 'सुप्रीम' सुनवाई गांधी परिवार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाई CBI, भाजपा ने कोर्ट में मांगी माफ़ी ?