इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका स्वीकार करने से मना कर दिया गया था। विशेष अदालत ने उन्हें राजद्रोह का दोषी पाया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, परवेज़ मुशर्रफ ने जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें विशेष अदालत के फैसले को पलटने की मांग की गई थी। रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस आधार पर याचिका को ख़ारिज कर दिया था कि जब तक याचिकाकर्ता खुद सरेंडर नहीं करता, तब तक उसकी अपील पर गौर नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत के नियम, 1980 के ऑर्डर 23, नियम 8 में यह अधिकार दिया गया है कि जब तक दोषी अधिकारियों के समक्ष सरेंडर नहीं कर देता तब तक सुरपेमे कोर्ट उसकी किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं करता। मुशर्रफ के वकील ने फिर रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद सोमवार को अपने चैंबर में अपील पर दलीलें सुनेंगे। आपको बता दें कि परवेज़ मुशर्रफ पर देशद्रोह का आरोप है। मलेशियाई पीएम ने अचानक दिया इस्तीफा, कश्मीर मुद्दे पर दिया था पाक का साथ ICC T20 World Cup: हरमन की टीम जारी रखेगी जीत का सिलसिला, आज होगा दूसरा मैच बड़बोले इमरान खान ने मानी हार, कहा- मोदी के रहते कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता