नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार इस बात से फिलहाल चिंता से मुक्त हो गई है कि समय से पहले आम बजट पेश करने में उसे कोई बाधा आयेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि सरकार को निर्धारित समय से पहले बजट पेश करने से इसलिये नहीं रोका जा सकता है क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे सरकार के फैसले को बदला जा सके। गौरतलब है कि मोदी सरकार 1 फरवरी के दिन बजट पेश करने वाली है। विपक्षी दल सरकार के समय पूर्व बजट पेश करने की बात का विरोध कर रहे है। विपक्षियों का कहना है कि यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर बजट पेश नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि सरकार बजट से वहां के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले में 20 जनवरी को अपना फैसला सुनायेगा। मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश जगदीशसिंह केहर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने कहा कि कानून में प्रावधान नहीं है, इसलिये सरकार को समय पूर्व बजट पेश करने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद समय पूर्व बजट पेश करने का रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। बैंक से निकाला अधिक कैश तो लग सकता है टैक्स एक फरवरी को पेश होगा बज़ट, राष्ट्रपति ने लगाई मोहर