लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने मामले में शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान (Supreme Court suo motu) लिया है. न्यायमूर्ति फली नरीमन की पीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस भेजा है. शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को की जाएगी. दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कांवड़ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान कोरोना के तमाम दिशानिर्देशों का पालन हो. सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषजों द्वारा भविष्य को लेकर किए गए आकलनों को ध्यान में रखते ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए. सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अधिकारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से चर्चा कर कांवड़ यात्रा के संबंध में गाइडलाइन्स जारी करें. साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता भी लागू की जा सकती है. बता दें कि पिछले सप्ताह सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों का मुआयना करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी. उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि वे कांवड़ संघों से बात करें और यह सुनिश्चित करें कि यात्रा में गैर जरुरी भीड़ ना हो. रिलायंस पावर को 1,325 करोड़ रुपये की धन उगाहने की योजना के लिए शेयरधारकों से मिली मंजूरी पंजाब में 'बिजली संकट' झेल रहे उद्योगपतियों को सीएम योगी का ऑफर, सस्ती दरों पर 24 घंटे मिलेगी बिजली नरमी के बाद सोने-चांदी की कीमतों में आया भारी उछाल, जानिए क्या है आज दाम?