नई दिल्ली : पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज -यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को इस मुद्दे पर शांति बनाए रखने के साथ कहा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करें कि SYL को लेकर कोई धरना प्रदर्शन ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SYL पर कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए. कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया. बता दें कि कोर्ट ने कहा कि पंजाब पहले नहर का निर्माण करे फिर पानी के बारे में तय करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए केंद्र कोसुलह के लिए दो महीने का वक्त दिया. अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी. वहीं केंद्र सरकार की ओर से SG रंजीत कुमार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में दोनों राज्यों के बीच फिर से सुलह की कोशिश करेंगे. उल्लेखनीय है कि सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही है. क्योंकि पहले सुनवाई कर रहे जस्टिस पीसी घोष मई में सेवानिवृत्त हो गए .सोमवार को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर मामले की सुनवाई की जल्द तारीख लगाई जाए. यह भी देखें सुप्रीम कोर्ट ने गंगा-यमुना को जीवित इंसान का दर्जा देने से किया इंकार SC ने की हाईवे डिनोटिफिकेशन पर सुनवाई