चैन्नई : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले दोषी माना है. न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए शशिकला को चार साल की जेल की सजा सुनाई. न्यायालय के निर्णय के बाद शशिकला अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन पाऐंगी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला शशिकला के खिलाफ आने के बाद अब उनकी जनप्रतिनिधि बनने की पात्रता खत्म हो हो गई है. वह 10 साल तक अब चुनाव नहीं लड़ पाएगी. शशिकला सहित सुधाकरन और इल्वरासी को भी 4 साल की कैद और 10-10 करोड़ का जुर्माने की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि निचली अदालत ने शशिकला को चार साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला पलटते हुए उसे बरी कर दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए उन्हें सजा सुनाई है. इस मामले में जयललिता भी दोषी थी, लेकिन उनके दिवंगत हो जाने के चलते उनका मामला खत्म किया गया. शशिकला को अब निचली अदालत में सरेंडर करना होगा और उनको जेल जाना पड़ेगा. SC के फैसले के बाद पन्नीरसेल्वम खेमे में जश्न का माहौल है जबकि शशिकला खेमे में मायूसी छा गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला और पन्नीरसेल्वम के घर के बाहर पुलिस का पहरा बड़ा दिया गया है. अब कभी भी शशिकला को गिरफ्तार किया जा सकता है. गौरतलब है कि शशिकला पर 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुनाया गया है. केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने बोले तमिलनाडु के राजनीतिक हालात पर ऐसे बोल तमिलनाडु के राजनीतिक संकट को लेकर SC में की अपील