नई दिल्ली: गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि वो जांच आयोग की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करे। शीर्ष अदालत ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) बी एस चौहान पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में डालने और अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिसकर्मियों की हत्या, गैंगस्टर विकास दुबे और पांच अन्य की एनकाउंटर में हुई हत्या से जुड़ी तमाम याचिकाओं को बंद करने के निर्देश दिए हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वो जांच आयोग की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में डालने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2021 में शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया था। पैनल ने अपनी जांच रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी थी। इस रिपोर्ट को गत वर्ष यूपी विधानसभा में पेश किया गया था। रिपोर्ट को हरी झंडी मिलने के बाद आयोग की रिपोर्ट शीर्ष अदालत में पेश की गई। जिस पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आयोग की सिफारिशों पर उचित कार्रावई करने के निर्देश दिए हैं। हर घर तिरंगा: 20 करोड़ घरों पर लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज, अमित शाह ने देशवासियों से की यह अपील भारत में Monkeypox का तीसरा केस दर्ज, तीनों ही मरीज 'केरल' में मिले धूम्रपान की उम्र बढ़ाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज, जज ने की तल्ख टिप्पणी