लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के एक गांव में युवती और उसके भतीजे की गर्दन काटकर कत्ल के केस में फिर नया मोड़ आ चुका है। अदालत ने आरोपियों पर गैंगस्टर की धाराओं में दोष सिद्ध कर डाला है। सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने सुनवाई भी कर दी है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने इस बारें में कहा है कि कि चरथावल क्षेत्र के गांव में 19 दिसंबर 2017 को 18 वर्ष की युवती अपने भतीजे के साथ खेत पर गन्ना छीलने के लिए घर से गई हुई थी, लेकिन संदिग्ध हालात में दोनों लापता हो गए। अगले दिन दोनों के गर्दन कटे शव ईंख के खेत में जब्त हुए थे। खबरों का कहना है कि पुलिस ने जांच शुरू की तो गांव के ही मुकम्मिल, जानू उर्फ जान आलम, फड्डू उर्फ शराफत के नाम सामने आ चुके है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने तीनों अभियुक्तों का गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया था। गैंगस्टर एक्ट में छपार के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ह्रदय नारायण सिंह ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र गैंगस्टर कोर्ट में दर्ज कर दिया है। प्रकरण की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार की अदालत में हुई। तीनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो चुका है। सजा के प्रश्न पर मंगलवार को सुनवाई होने वाली है। मुस्लिम परिवार को मिली भाजपा का समर्थन करने की सजा, समुदाय वालों ने ही घर पर किया हमला, परिजनों को पीटा मारपीट कर पत्नी को घर से निकाला, दिया तीन तलाक़, पति-भाभी और ननद पर केस दर्ज भोले-भाले 40 वनवासियों को लालच देकर बनाया जा रहा था ईसाई, शहडोल से पादरी समेत 5 गिरफ्तार !