बर्न: हिजाब/ बुर्का को लेकर पूरे विश्व के कई देशों में विवाद हो रहा है। ईरान में जहां मुस्लिम महिलाएं अपने हिजाब जलाकर कट्टरपंथ के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, वहीं, भारत में स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की मांग पर अड़ी हुईं हैं। इसी बीच स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने या चेहरा ढकने पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। यही नहीं, इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 फ्रैंक यानी लगभग 82 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्विस फेडरल काउंसिल ने इस संबंध में संसद में एक मसौदा कानून का प्रस्ताव करने का ऐलान किया है। हालांकि, संसद को भेजे गए ड्राफ्ट में नाम से बुर्के का उल्लेख नहीं है। साथ ही कुछ छूट की भी बात कही गई है। संसद द्वारा मसौदा कानून को मंजूरी मिलने के बाद यह बिल स्विट्जरलैंड में लागू होगा। स्पुतनिक ने बताया है कि केवल सरकार स्वास्थ्य कारणों, सुरक्षा मुद्दों, जलवायु परिस्थितियों, स्थानीय रीति-रिवाजों, कलात्मक उद्देश्यों और विज्ञापन के लिए चेहरे को ढंकने की इजाजत देगी। वहीं, राजनयिक और कांसुलर कार्यालयों, बोर्ड के विमानों, चर्चों और अन्य पूजा स्थलों के परिसरों में चेहरा ढकने पर बैन लागू नहीं होगा। बता दें कि स्विट्जरलैंड में कुल आबादी का 5 फीसद मुस्लिम है, जिनमें से कई तुर्की और बाल्कन राज्यों से हैं। सार्वजनिक जगहों पर फेस कवरिंग पर बैन लगाने के प्रस्ताव को 2021 में एक जनमत संग्रह में स्वीकृति दी गई थी। इससे पहले 7 मार्च 2021 को स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थलों पर फेस कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर वोटिंग की थी। बता दें कि यूरोप में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया, सार्वजनिक रूप से चेहरा ढंकने पर आंशिक या पूर्ण रूप से पाबंदी लगा चुके हैं। पाकिस्तान: दौड़ती बस में अचानक भड़की आग, 21 यात्री जिन्दा जले.., 20 झुलसे पाकिस्तान पर आगबबूला हुआ अमेरिका, जानिए क्या है वजह ? 48 घंटे के अंदर देनी होगी FIR की कॉपी, टालने पर लग सकता है जुर्माना