नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग (TNSEC) को प्रदेश के स्थानीय शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के लिए 4 महीने का वक़्त दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत से चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारी करने के लिए अप्रैल 2022 तक की मोहलत मांगी थी. मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की बेंच ने स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के लिए आयोग द्वारा वक़्त बढ़ाने की मांग पर निर्देश जारी किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन चुनाव आयोग द्वारा मोहलत मांगे जाने पर सहमत हुए. इस पर CJI रमणा ने उनसे कहा कि, 'विल्सन जी, आपने चुनाव के लिए याचिका दायर की थी, अब आप स्थगित कराना चाहते हैं.' जवाब में पी विल्सन ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए सभी लोग चुनाव कराना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मई में बनी नई सरकार इसे जल्द से जल्द कराने के प्रयास में जुटी हुई है. पी विल्सन ने कहा कि प्रदेश में 600 से अधिक स्थानीय शहरी निकाय हैं. उन्होंने कहा कि उनकी याचिका परिसीमन में देरी और 9 नए जिलों के स्थानीय निकायों में चुनाव कराने को लेकर थी. उन्होंने कहा कि उनकी याचिका का मकसद पूरा हो गया. इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अदालत से कहा था कि 9 नए जिलों में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक संपन्न हो जाएगी. आयोग ने यह भी कहा था कि कोरोना वायरस की स्थिति के मद्देनज़र राज्य के शहरी निकायों में चुनाव कराने की तैयारियों के लिए कुछ महीनों की आवश्यकता है. वित्त सचिव ने किया खुलासा- कब होगी LIC के IPO की लिस्टिंग डीजल की कीमतों में फिर आया उछाल, जानिए क्या है भाव? जम्मू-कश्मीर में 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे: ज्योतिरादित्य सिंधिया