तमिलनाडु सरकार को कोविड-19 जांच को लेकर अदालत ने दिए यह निर्देश

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार को आदेश जारी किया है. जी दरअसल यहां पर उन्होंने तमिलनाडु सरकार को किलपौक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी व्यक्तियों के लिए एक सप्ताह के अंदर कोविड-19 जांच की व्यवस्था करने के बारे में कहा है. हाल ही में मिली जानकारी के तहत न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की खंडपीठ ने तमिलनाडु ऐसोसिएशन फॉर राइट्स ऑफ ऑल टाईप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयरगिवर्स की अर्जी दी गई थी. इसके बाद इस बारे में आदेश जारी कर दिया है.

वहीँ इस मामले में ऐसोसिएशन ने संस्थान के सभी व्यक्तियों की तत्काल कोविड-19 देखभाल के बारे में मांग की थी. इसी के साथ याचिकाकर्ता की माने तो संस्थान में काम करने वाला एक रसोइया संक्रमित हो गया था. उसी के बाद दो वार्डन एवं तीन पीजी विद्यार्थियों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया था. बताया जा रहा है याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके बाद संस्थान के निदेशक में भी संक्रमण पाया गया था. उसके बाद से सभी घर में अलग-अलग रह रहे हैं.

इसके अलावा अब बोला जा रहा है कि सभी 800 लोगों का परीक्षण कराया जाए क्योंकि ज्यादातर अपने लक्षणों के बारे में बताने में असमर्थ हैं. इसी बात को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 जांच की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दे दिया है.

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